इस पोस्ट मे आप Bhartiya Samvidhan Ki Anusuchi के बारे मे जानेंगे। भारत के संविधान मे अनुसूचीओं भी उतनी ज्यादा आवश्यक है जितनी की मूल संविधान है। यह भी संविधान का मूल भाग है और समय-समय पर इसमे बदलाव भी होता रहा है।
तो चलिए जानते है भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे मे सबकुछ, यहाँ याद रहे है कि अगर आप चाहे UPSC, SSC, UPSSSC PET आदि किसी के भी छात्र हों तथा आप High School, Intermediate के भी छात्र क्यों न हो, ये जानकारी अपके लिए भागदायक है।
और वैसे भी आपको अपने संविधान के बारे मे जानना चाहिए और लोगो को इसके बारे मे बताना भी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों के इसके बारे मे सही जानकारी प्राप्त नहीं है। तो चलिए अब जानते है संविधान की अनुसूची के बारे मे।
Bhartiya Samvidhan Ki Anusuchi Ka Itihas
पहले आप यह जान लें कि भारतीय संविधान जब बन कर तैयार हुआ था, तब भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ ही थीं, परन्तु बाद मे संविधान के प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा नौवी अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारत के मूल संविधान मे जोड़ दिया गया।
तो वर्तमान मे भारतीय संविधान मे कुल 12 अनुसूचियाँ है। तो चलिए जानते है संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे मे।
Bhartiya Samvidhan Ki Anusuchi List
अनुसूची | विषय | अनुच्छेद |
पहली अनुसूची | भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्र एवं उनके नाम के बारे में उल्लेख है। | अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 4 |
दूसरी अनुसूची | राष्ट्रपित तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे मे उल्लेख, जैसे- भारत के राष्ट्रपित, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्यों के राज्यपाल, राज्य के विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीस के वेतन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन पेंशन, विशेषाधिकार और भत्ते के बारे मे उल्लेख दिया गया है। | अनुच्छेद 59,65,75, 97,125,158, 164,186, 221 |
तीसरी अनुसूची | शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, जैसे- संसद सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चा न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे मे उल्लेख दिया है। | अनुच्छेद 75,84,99, 124,146, 188,219 |
चौथी अनुसूची | राज्य सभा मे स्थानों का आवंटन, इसमे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा मे सीटों के आवंटन के बारे मे उल्लेख दिया गया है। | अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 |
पांचवीं अनुसूची | अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। | अनुच्छेद 244 |
छठी अनुसूची | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के संबंध मे उपबंध है। | अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 |
सातवीं अनुसूची | केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उपबंध दिया है। इसके लिए तीन सूचियां बनाई गई हैं, जो निम्न है- 1. संघ सूची, 2. राज्य सूची, 3. समवर्ती सूची | अनुच्छेद 246 |
आठवीं अनुसूची | संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में उपबंध दिया है। | अनुच्छेद 344 एवं अनुच्छेद 351 |
नौवीं अनुसूची | भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इसे प्रथम संविधान संसोधन, 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। | अनुच्छेद 31- ख |
दसवीं अनुसूची | दल बदल से संबंधित नियमों के बारे में उल्लेख। इस अनुसूची को 52 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। | अनुच्छेद 102 एवं अनुच्छेद 191 |
ग्यारहवीं अनुसूची | पंचायतों से संबंधित प्रावधान। इसमे पंचायत की शक्तियों, उत्तरदायित्व और प्राधिकारों से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे मे उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। | अनुच्छेद 243- छ |
बारहवीं अनुसूची | नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध, इसमे नगरपालिका की शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्व के बारे मे नियम और कानूनों का उल्लेख किया गया है। इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनिय 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। | अनुच्छेद 243 – ब |
Important Bhartiya Samvidhan Ki Anusuchi
भारतीय संविधान की अनुसूची मे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ है, जिनके बारे मे मैने इस भाग मे बताया है, तो आप इन अनुसूचियों को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ें।
7वीं अनुसूची भारतीय संविधान
इस अनुसूची मे केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की जानकारी दी गयी है। इन अधिकारो का बचवारा टीन सूचियों मे हुआ है जो निम्न है।
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
संघ सूची- इस सूची मे दिये गए विषयों पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। जिनमे ये निम्न विषय है।
- विदेशी मामले
- मुद्रा
- परमाणु शक्ति
- वैदेशिक अधिकारिता
- संयुक्त राष्ट्र संघ
- देश की प्रतिरक्षा
- रेल
- युद्ध एवं शांति
- बैंकिंग
- नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म
- प्रत्यर्पण
- नागरिकता, देशीयकरण और अन्यदेशीय इत्यादि।
राज्य सूची- इस सूची मे दिये गए विषयो पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, इनमे केन्द्र सरकार का कोई दखल नहीं होता है। जैसे-
- पुलिस
- कृषि
- जेल
- बाजार और मेले
- स्थानीय प्रशासन
- नाट्यशाला
- स्वास्थ्य
- राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते
- प्रतिव्यक्ति कर
- विलास वस्तुओं पर कर आदि।
समवर्ती सूची- इस सूची मे दिये गये विषयों मे केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही मिलकर कानून बना सकते है। जैसे-
- शिक्षा
- कीमत नियंत्रण
- विद्युत
- विवाह एवं तलाक
- वन
- अनुयोज्य दोष
- कारखाने
- समाचारपत्र
- दंड प्रक्रिया आदि।
8वी अनुसूची की भाषाएँ
भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 8 मे भाषाओं के बारे मे जानकारी दी गई है। जिसमे मूल रूप से कुल 14 भाषाएं ही थीं।फिर 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को इसमे जोड़ा गया, फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैंथिली संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची मे जोड़ा गया।
तो इस आधार पर अब 8वीं अनुसूचि के अंतर्गत कुल 22 भाषाएं है, जो निम्न है-
- कश्मीरी भाषा
- सिन्धी भाषा
- पंजाबी भाषा
- हिन्दी भाषा
- बंगाली भाषा
- असमिया भाषा
- उडिया भाषा
- गुजराती भाषा
- मराठी भाषा
- कन्नड़ भाषा
- तेलगु भाषा
- तमिल भाषा
- मलयालम भाषा
- उर्दू भाषा
- संस्कृत भाषा
- नेपाली भाषा
- मणिपुरी भाषा
- कोंकणी भाषा
- संताली भाषा
- बोडो भाषा
- डोंगरी भाषा
- मैथिली भाषा
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अनुसूची 9 क्या है?
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान मे जोड़ा गया। इस अनुसूची मे सम्मिलित मामलों पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, परन्तु 2007 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा इस अनुसूची में सम्मिलित मामलों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
Bhartiya Samvidhan Ki Anusuchi Ke Prashan
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कितनी है
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची मे भारत देश की कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है।
अनुसूची 8 क्या है?
8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है जिसमे कुल 22 भाषाओं के बारे मे दिया गया है।
अनुसूची 7 क्या है?
वीं अनुसूची का संबंध केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे मे दिया है। जो कि तीन प्रकार की है- संध सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
ग्यारहवीं अनुसूची में क्या है?
11 वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, बाजार, सड़क, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलनऔर पीने का पानी आदि शामिल है।
Bhartiya samvidhan ki anusuchi kis se sambandhit hai?
भारतीय संविधान के अनुसूचियों के द्वारा संघ के राज्यो और संघ के केंद्र शासित प्रदेशों और संघ के बीच उनके नाम व क्षेत्र के बारे मे जानकारी दी गई है, तथा पदो और भाषाओं के बारे मे उल्लेख दिया गया है।
निषकर्ष
तो आपको यह भारतीय संविधान की अनुसूची की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं तथा इस पोस्ट को शेयर जरूर करें। ऑपज्ञान के द्वारा जल्द ही आपको Indian Constitution से संबंधित पोस्ट इस वेबसाइट मे देखने को मिलेंगे, वो भी पूरे विस्तार के साथ।