395 Articles Of Indian Constitution In Hindi PDF Download

इस पोस्ट मे आपको All Articles Of Indian Constitution PDF मैने दिया है, वो भी Hindi भाषा मे अगर आप तैयारी करने वाले छात्र है तथा तैयारी का स्तर आपका काफी अच्छा है, फिर भी अगर कुछ-कुछ प्रश्न छूट जाते है, भारतीय संविधान के संबंध मे तो, आपको इसको दोबारा एक बार पढ़ने की जरूरत है।

इसी के साथ आप भारतीय संविधान हिंदी pdf download कर लीजिएगा, जिसको आप print-out निकाल कर धर लीजिए, जब भी परीक्षा का समय आये उससे 1 से 2 हफ्ते पहले उसे देख कर जाये जो कुछ भूल होगी सही हो जाएगी आपकी।

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इस पोस्ट मे कुछ खास है, मैने Constitution Of India In Hindi को उसके असली रूप मे प्रदर्शित करने का कार्य किया है, तो पोस्ट पूरा जरूर देखें।

Contents

All Articles Of Indian Constitution In Hindi (भारतीय संविधान)

भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद देखने से पहले आप इसके Indian Contitution के बारे मे भी कुछ जान लें, भारतीय संविधान का प्रथम वाचन 4 नवम्बर से 9 नवम्बर 1948, दूसरा वाचन, 15 नवम्बर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तीसरा तथा अंतिम वाचन 14 नवम्बर 1949 से 26 नवम्बर 1949 के दौरान चला। इस प्रकार भारतीय संविधान 26 नवम्बर 1949 को बन कर तैयार हुआ, इसी दिन को संविधान दिवस के रूप मे हर साल मनाया जाता है।

26 नवम्बर 1949 मे इस संविधान मे 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद (Article) थे, परन्तु कई संसोधनों के बाद वर्तमान Indian Contitution मे 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 452 अनुच्छेद है। तो चलिए अब जानते है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर अंत तक का सबकुछ।

संघ और उसका राज्यक्षेत्र भाग – 1

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  • अनुच्छेद 1 :- संघ कानाम और राज्य क्षेत्र
  • अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
  • अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन की शक्ति
  • अनुच्छेद 4 :- पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन एवं दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां

नागरिकता (Citizenship) भाग – 2

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  • अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
  • अनुच्छेद 6 :- पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
  • अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता के अधिकार
  • अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता
  • अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का समाप्त होना
  • अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
  • अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना

इसे भी देखें – UCC Kya Hai

मूल अधिकार (Fundamental Rights) भाग – 3

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  • अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा
  • अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
  • अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता
  • अनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
  • अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता
  • अनुच्छेद 16-4 – अनुच्छेद 16 के उपश्रेणी 4
  • अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत
  • अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत
  • अनुच्छेद 19 :- वाक् की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 19-1A – अनुच्छेद 19 के उपश्रेणी 1A
  • अनुच्छेद 19-1B – अनुच्छेद 19 के उपश्रेणी 1B
  • अनुच्छेद 19-1G – अनुच्छेद 19 के उपश्रेणी 1G
  • अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
  • अनुच्छेद 21 :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 21 क :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
  • अनुच्छेद 22 :– कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
  • अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम (बंधुआ मजदूरी)
  • अनुच्छेद 24 :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत (बालश्रम)
  • अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
  • अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
  • अनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
  • अनुच्छेद 33 :- बल आदि को संसद द्वारा उपांतरित करने की शक्ति
  • अनुच्छेद 34 :- प्रदत्त अधिकारो का निर्बन्धन
  • अनुच्छेद 35 :- इस भाग के नियम को लागू करने के प्रवधान

राज्य की नीति निदेशक तत्व (DPSP) भाग – 4

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  • अनुच्छेद 36 :- परिभाषा
  • अनुच्छेद 37 :- इस भाग मे अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना
  • अनुच्छेद 38 :- राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना
  • अनुच्छेद 39 :- राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व
  • अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन
  • अनुच्छेद 41 :- काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
  • अनुच्छेद 42 – काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
  • अनुच्छेद 43 – कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
  • अनुच्छेद 44 :- नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता
  • अनुच्छेद 45 :- बालकों को निःशुल्क व अविवार्य शिक्षा
  • अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
  • अनुच्छेद 47 :- लोक स्वास्थ्य का सुधार तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का राज्य का कर्तव्य
  • अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन
  • अनुच्छेद 48 क :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण
  • अनुच्छेद 49 :- राष्ट्रीय स्मारक स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण
  • अनुच्छेद 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
  • अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
  • अनुच्छेद 51 क :- मूल कर्तव्य ( भाग 4-क)

संघ (The Union) भाग – 5

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Old India Constitution PDF In Hindi
  • अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
  • अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
  • अनुच्छेद 54 :- भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन
  • अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
  • अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि
  • अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
  • अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं
  • अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति के पद के लिए शर्ते
  • अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति का शपथ (CJI द्वारा)
  • अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
  • अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां
  • अनुच्छेद 63 :- भारत का एक उपराष्ट्रपति
  • अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
  • अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
  • अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
  • अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि
  • अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
  • अनुच्छेद 69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
  • अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता के समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
  • अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित तथा संसक्त विषय
  • अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति, कुछ मामलों मे दंडादेश के निलंबन
  • अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
  • अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन
  • अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
  • अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी (Attorney General Of India)
  • अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
  • अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री का कर्तव्य
  • अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन
  • अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना
  • अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना
  • अनुच्छेद 83 :- संसद के दोनों सदनो की अवधि
  • अनुच्छेद 84 :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
  • अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
  • अनुच्छेद 86 :- सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
  • अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
  • अनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी के अधिकार
  • अनुच्छेद 89 :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
  • अनुच्छेद 90 :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाना
  • अनुच्छेद 91 :-सभापति के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति
  • अनुच्छेद 92 :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है
  • अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
  • अनुच्छेद 94 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
  • अनुच्छेद 95 :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
  • अनुच्छेद 96 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना
  • अनुच्छेद 97 :- सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
  • अनुच्छेद 98 :- संसद का सविचालय
  • अनुच्छेद 99 :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • अनुच्छेद 100 :- संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
  • अनुच्छेद 101 :- स्थानों का रिक्त होना
  • अनुच्छेद 102 :- सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
  • अनुच्छेद 103 :- सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
  • अनुच्छेद 105 :- संसद‌ के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि
  • अनुच्छेद 108 :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना
  • अनुच्छेद 109 :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
  • अनुच्छेद 110 :- “धन विधायक” की परिभाषा
  • अनुच्छेद 111 :- विधेयकों पर अनुमति
  • अनुच्छेद 112 :- वार्षिक वित्तीय विवरण
  • अनुच्छेद 114 :- विनियोग विधेयक
  • अनुच्छेद 115 :- अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
  • अनुच्छेद 116 :- लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
  • अनुच्छेद 117 :- वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
  • अनुच्छेद 118 :- प्रक्रिया के नियम
  • अनुच्छेद 120 :- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
  • अनुच्छेद 121 :- संसद‌ में चर्चा पर निर्बन्धन
  • अनुच्छेद 122 :- न्यायालयों द्वारा संसद‌ की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना
  • अनुच्छेद 123 :- संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति
  • अनुच्छेद 124 :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
  • अनुच्छेद 125 :- न्यायाधीशों का वेतन
  • अनुच्छेद 126 :- कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति
  • अनुच्छेद 127 :- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
  • अनुच्छेद 128 :- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
  • अनुच्छेद 129 :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना
  • अनुच्छेद 130 :- उच्चतम न्यायालय का स्थान
  • अनुच्छेद 131 :- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
  • अनुच्छेद 132 :- कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
  • अनुच्छेद 133 :- उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
  • अनुच्छेद 134 :- दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
  • अनुच्छेद 135 :- विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना
  • अनुच्छेद 136 :- अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत
  • अनुच्छेद 137 :- निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन
  • अनुच्छेद 138 :- उच्चतम न्यायालय अधिकारिता की वृद्धि
  • अनुच्छेद 139 :- कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना
  • अनुच्छेद 141 :- उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना
  • अनुच्छेद 142 :- उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
  • अनुच्छेद 143 :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
  • अनुच्छेद144 :-सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता
  • अनुच्छेद 145 :- न्यायालय के नियम आदि
  • अनुच्छेद 147 :- निर्वचन
  • अनुच्छेद 148 :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
  • अनुच्छेद 149 :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया
  • अनुच्छेद 150 :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
  • अनुच्छेद 151 :- संपरीक्षा प्रतिवेदन

इसे भी देखें – SP Ka Full Form

राज्य (The State) भाग – 6

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Old Bhartiya Samvidhan Hindi PDF
  • अनुच्छेद 152 :- परिभाषा
  • अनुच्छेद 153 :- राज्यों के राज्यपाल
  • अनुच्छेद 154 :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति
  • अनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति
  • अनुच्छेद 156 :- राज्यपाल की पदावधि
  • अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
  • अनुच्छेद 158 :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
  • अनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • अनुच्छेद 161 :- क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
  • अनुच्छेद 162 :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
  • अनुच्छेद 163 :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद
  • अनुच्छेद 164 :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
  • अनुच्छेद 165 :- राज्य का महाधिवक्ता
  • अनुच्छेद 166 :- राज्य सरकार का संचालन
  • अनुच्छेद 167 :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य
  • अनुच्छेद 168 :- राज्य के विधान मंडल का गठन
  • अनुच्छेद 169 :- राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
  • अनुच्छेद 170 :- विधानसभाओं की संरचना
  • अनुच्छेद 171 :- विधान परिषद की संरचना
  • अनुच्छेद 172 :- राज्यों के विधानमंडल कि अवधी
  • अनुच्छेद 176 :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
  • अनुच्छेद 177 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
  • अनुच्छेद 178 :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
  • अनुच्छेद 179 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
  • अनुच्छेद 180 :- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति
  • अनुच्छेद 181 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन न होना
  • अनुच्छेद 182 :- विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
  • अनुच्छेद 183 :- सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना
  • अनुच्छेद 184 :- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति
  • अनुच्छेद 186 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
  • अनुच्छेद 187 :- राज्य के विधान मंडल का सविचाल.
  • अनुच्छेद 188 :- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • अनुच्छेद 189 :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति
  • अनुच्छेद 191 :- सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
  • अनुच्छेद 194 :- विधान:-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, आदि
  • अनुच्छेद 198 :- धन विधेयकों के संबंध में विषेश प्रक्रिया
  • अनुच्छेद 199 :- धन विधेयक की परिभाषा
  • अनुच्छेद 200 :- विधायकों पर अनुमति
  • अनुच्छेद 201 :- विचार के लिए आरक्षित विधेयक
  • अनुच्छेद 202 :- वार्षिक वित्तीय विवरण
  • अनुच्छेद 203 :- विनियोग विधेयक
  • अनुच्छेद 202 :-अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
  • अनुच्छेद 213 :- विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति
  • अनुच्छेद 214 :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
  • अनुच्छेद 215 :- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
  • अनुच्छेद 216 :- उच्च न्यायालय का गठन
  • अनुच्छेद 217 :- उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें
  • अनुच्छेद 221 :- न्यायाधीशों का वेतन
  • अनुच्छेद 222 :- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण
  • अनुच्छेद 223 :- कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
  • अनुच्छेद 224 :- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • अनुच्छेद 226 :- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
  • अनुच्छेद 227 :- सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
  • अनुच्छेद 231 :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
  • अनुच्छेद 233 :- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • अनुच्छेद 237 :- कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना

पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य भाग – 7

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भारतीय संविधान की धाराएं pdf
  • अनुच्छेद 238 :- निरसित

संघ राज्य क्षेत्र भाग – 8

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Bhartiya Samvidhan
  • अनुच्छेद 239 :- संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
  • अनुच्छेद 240 :- कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
  • अनुच्छेद 241 :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय
  • अनुच्छेद 242 :- निरसित

इसे भी देखें – Computer Full Form List PDF

पंचायतें भाग – 9 तथा 9-क

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  • अनुच्छेद 243 :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग – 10

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  • अनुच्छेद 244 :- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग – 11

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Indian Constitution In Hindi
  • अनुच्छेद 245 :- संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई कई विधियों का विस्तार करना
  • अनुच्छेद 247 :- कुछ अतिरिक्स न्यायालयों की स्थापना
  • अनुच्छेद 248 :- अवशिष्ट विधायी शक्तियां
  • अनुच्छेद 249 :- राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति
  • अनुच्छेद 250 :- यदि आपात की उद्‌घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति की जानकारी
  • अनुच्छेद 252 :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
  • अनुच्छेद 254 :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
  • अनुच्छेद 256 :- राज्यों की और संघ की बाध्यता
  • अनुच्छेद 257 :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
  • अनुच्छेद 262 :- अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
  • अनुच्छेद 263 :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन

वित्त, संपत्ति संविदाएं और वाद भाग – 12

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  • अनुच्छेद 264 :- निर्वचन
  • अनुच्छेद 266 :- संचित निधी
  • अनुच्छेद 267 :- आकस्मिकता निधि
  • अनुच्छेद 269 :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर
  • अनुच्छेद 270 :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
  • अनुच्छेद 277 :- व्यावत्ति
  • अनुच्छेद 278 :- निरसित
  • अनुच्छेद 279 :- शुद्ध आगम आदि की गणना
  • अनुच्छेद 280 :- वित्त आयोग
  • अनुच्छेद 281 :- वित्त आयोग की सिफारिशे
  • अनुच्छेद 282 :- संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय
  • अनुच्छेद 286 :- माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन
  • अनुच्छेद 292 :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना
  • अनुच्छेद 293 :- राज्य द्वारा उधार लेना
  • अनुच्छेद 299 :- संविदाएँ
  • अनुच्छेद 300 :- वाद और कार्यवाहियां
  • अनुच्छेद 300 क :- संपत्ति का अधिकार

व्यापार, वाणिज्य और समागम भाग – 13

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  • अनुच्छेद 301 :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 302 :- व्यापार, वाणिज्य औऱ सभागम पर निर्बधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति
  • अनुच्छेद 304 :- राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन
  • अनुच्छेद 307 :- अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति

संध और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग – 14

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  • अनुच्छेद 308 :- निर्वचन
  • अनुच्छेद 309 :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
  • अनुच्छेद 310 :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
  • अनुच्छेद 312 :- अखिल भारतीय सेवाएँ
  • अनुच्छेद 313 :- संक्रमण कालीन उपबंध
  • अनुच्छेद 315 :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
  • अनुच्छेद 316 :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
  • अनुच्छेद 317 :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
  • अनुच्छेद 320 :- लोकसेवा आयोग के कृत्य
  • अनुच्छेद 322 :- लोक सेवा आयोगों के व्यय
  • अनुच्छेद 323 क :- प्रशासनिक अधिकरण
  • अनुच्छेद 323 ख :- अन्य विषयों के लिए अधिकरण

इसे भी देखें – SDO Full Form

निर्वाचन (Elections) भाग – 15

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  • अनुच्छेद 324 :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
  • अनुच्छेद 325 :- धर्म मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद न करना
  • अनुच्छेद 326 :- लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना
  • अनुच्छेद 329 :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग – 16

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Constitution Of India In Hindi
  • अनुच्छेद 330 :– लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण
  • अनुच्छेद 331 :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
  • अनुच्छेद 332 :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
  • अनुच्छेद 333 :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
  • अनुच्छेद 334 :- स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का साठ वर्ष के पश्चात्‌ न रहना
  • अनुच्छेद 335 :- सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे
  • अनुच्छेद 338 :- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  • अनुच्छेद 340 :- पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
  • अनुच्छेद 341 :- अनुसूचित जातियां
  • अनुच्छेद 342 :- अनुसूचित जनजातियां

राजभाषा (Official Language) भाग – 17

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Indian Constitution Articles PDF
  • अनुच्छेद 343 :- संघ की राजभाषा (हिंदी)
  • अनुच्छेद 344 :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
  • अनुच्छेद 345 :- राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ
  • अनुच्छेद 346 :- एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा
  • अनुच्छेद 350 क :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
  • अनुच्छेद 351 :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

आपात उपबंध (Emergency) भाग – 18

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  • अनुच्छेद 352 :- आपात की उदघोषणा – राष्ट्रिय आपातकाल
  • अनुच्छेद 355 :- बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य
  • अनुच्छेद 356 :- राष्ट्रपति शासन राज्यों में
  • अनुच्छेद 358 :- आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन
  • अनुच्छेद 359 :- आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन
  • अनुच्छेद 360 :- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

इसे भी देखें – AIADMK Full Form

प्रकीर्ण (Miscelianeour) भाग – 19

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Constitution Of India
  • अनुच्छेद 361 :- राष्ट्रपति ौऱ राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण
  • अनुच्छेद 362 :- निरसित
  • अनुच्छेद 363 :- कुच संविदों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
  • अनुच्छेद 366 :- परिभाषाएँ

संविधान संशोधन भाग – 20

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all articles of indian constitution in hindi

अनुच्छेद 368 :- संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति व उसकी प्रक्रिया

अस्थायी, सक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग – 21

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भारत का संविधान हिंदी में
  • अनुच्छेद 369 :- राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने को संसद
  • अनुच्छेद 370 :- जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
  • अनुच्छेद 371 :- महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध
  • अनुच्छेद 371A :- नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
  • अनुच्छेद 372 :- विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन
  • अनुच्छेद 375 :- संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों और अधिकारियों का कॄत्य करते रहना
  • अनुच्छेद 376 :- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध
  • अनुच्छेद 377 :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
  • अनुच्छेद 378 :- लोक सेवा आयोग के बारे
  • अनुच्छेद 380 :- निरसित
  • अनुच्छेद 386 :- निरसित
  • अनुच्छेद 392 :- कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी मे प्रादिकृत भाग – 22

1 TO 395 indian constitution articles
1 To 395 Indian Constitution Articles PDF
  • अनुच्छेद 393 :- संक्षिप्त नाम
  • अनुच्छेद 394 :- प्रारंभ
  • अनुच्छेद 394-क :- हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ
  • अनुच्छेद 395 :- निरसित

भारतीय संविधान हिंदी PDF

Indian Constitution In Hindi pdf download करने के लिए आपको नीचे दिये लिंक पर क्लिक करके करना होगा। इसमें मैने सभी महत्वपूर्ण Indian Constitution Article को दिया है।

Also See-

Indian Constitution FAQ

Indian Constitution Kab Bana Kar Tayar Tua?

भारतीय संविधान 26 नवम्बर 1949 को बन कर तैयार हुआ, इसी दिन को संविधान दिवस के रूप मे हर साल मनाया जाता है।

Bhartiya Samvidhan Kab Lagu Hua?

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश मे लागू हुआ, इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप मे पूरे भारत मे मनाया जाता है।

भारत का संविधान किसने लिखा है?

भारत के संविधान लिखने मे कई लोगो ने मदद किया, पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसी का था भारत का संविधान निर्माण मे तो वो था भीमराव अंबेडकर जी का, इन्होंने ही भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था।

How many days taken for written Indian Constitution?

Indian Constitution को लिखने मे कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और यह 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयारी हुआ।

How Many Articles In Indian Constitution?

भारतीय संविधान मे 465 articles यानी अनुच्छेद है, बाकी गितनी से ये कुल 395 articles ही है।

तो आपको Indian Constitution in Hindi मै कैसी लगी जरूर बताएं तथा Bhartiya Samvidhan In Hindi PDF Download को मैने कुछ नये प्रकार से सेट किया है। मैने इसमे असली Constitution Of India In Hindi PDF की फोटो को इस पोस्ट मे डाली है।

जिससे आपको पता चले की हमारे देश का संविधान कितना ज्यादा सुन्दर है और वह असल मे कैसा दिखता है। तो अगर पोस्ट अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें और इससे संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके प्रश्न जरूर पूछे।

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